UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र को दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश:-


                               ग्राम स्वराज्य (हिन्दी दैनिक) 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा बनाए गए नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इन नियमों के कई प्रावधानों को अस्पष्ट बताते हुए उनके दुरुपयोग की आशंका जताई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार कर पुनः अदालत के समक्ष पेश करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के मौजूदा स्वरूप पर गंभीर सवाल उठाए और केंद्र सरकार को कड़ी टिप्पणी के साथ आगाह किया।

 अदालत ने कहा कि किसी भी नीति या नियम का उद्देश्य समाज को आगे ले जाना होना चाहिए, न कि ऐसे प्रावधान लाना जिससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिले। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “हमने जातिविहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है। क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं?” अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों में मौजूद अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग की वजह से इन्हें मौजूदा रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए, जब तक नया ड्राफ्ट तैयार कर पेश नहीं किया जाता, तब तक UGC के इन नए नियमों पर रोक जारी रहेगी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वह सभी पहलुओं पर विचार करते हुए संतुलित और स्पष्ट नियमों का नया मसौदा तैयार करे।
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