ग्राम स्वराज्य(हिन्दी दैनिक)
जनपद महराजगंज के थाना पुरंदरपुर अन्तर्गत मानिक तालाब गांव के टोला चांदीपुर में वर्ष 2014 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा एवं 2 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद महराजगंज के थाना पुरन्दरपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मानिक तालाब के टोला चांदीपुर निवासी वादी मुकदमा राजेन्द्र चौधरी पुत्र स्वर्गीय पल्लु चौधरी ने पुरन्दरपुर थाने में वर्ष 2014 में यह प्रार्थना पत्र दिया था कि बैजू उर्फ बैजनाथ पुत्र यमुना चौधरी ने राजेन्द्र चौधरी के बड़े भाई व पुत्री ज्ञानती का दिनदहाड़े जमीनी विवाद को लेकर हत्या किया था। उक्त दोहरे हत्याकाण्ड में थाना पुरन्दरपुर पर अपराध संख्या 384/2014 धारा 302 भा०द०वि० के तहत मुकदमा पंजीकृत था। हत्याकांड के मामले में न्यायालय में मुक़दमा चल रहा था। दोहरे हत्याकाण्ड के मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया था।वहीं न्यायालय ने सबूत एवं गवाहों के आधार पर आरोपी बैजू उर्फ बैजनाथ को अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम ) पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा एवं 2लाख 25 हजार अर्थ दण्ड का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि जनपद महराजगंज के इतिहास में यह दूसरी बार न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है।