आपराधिक छवि के लोग नहीं चला सकेंगे शैक्षणिक संस्थान

लखनऊ। अब साफ स्वच्छ छवि के लोग ही शिक्षण संस्थान चला सकेंगे. शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को देना होगा शपथ पत्र. हाई कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने की व्यवस्था. अदालत से किसी मामले में कोई सजा नहीं सुनाई गई का देना होगा शपथ पत्र.

रजिस्टार फर्म सोसायटी एवं चिट्स की तरफ से प्रदेश के सभी उपनिबंधको सहित निबंधको को निर्देश, स्कूल प्रबंध समिति के पदाधिकारियों से शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य, शिक्षण संस्थान से जुड़ी प्रबंध समिति के पंजीयन एवं नवीनीकरण के समय देना होगा शपथ पत्र।
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