चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, प्रकाशित और डाउनलोड करना अपराध, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा सुप्रीम कोर्ट ने :-

           ग्राम स्वराज्य (हिन्दी दैनिक) 


नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस तरह का कंटेंट देखना, प्रकाशित और डाउनलोड करना अपराध है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। 


मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुद, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा। 


और नया पुराने