देवरिया / प्रयागराज। प्रेम चन्द्र यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया हत्याकांड में यूपी सरकार को लगाई फटकार. तहसीलदार के ध्वस्तीकरण आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक. जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर लगाई रोक
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाई है. इस हत्याकांड के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेम यादव के मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था.
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